बगहा, अप्रैल 18 -- बगहा। चौतरवा थाने में दर्ज एक आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को बगहा कोर्ट में एक वर्ष चार माह की सजा व छह हजार का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। चूंकि अभियुक्त पहले ही जेल में एक वर्ष चार माह बिता चुका है इसलिए उसको सिर्फ अर्थदंड का छह हजार की चुकाना होगा। इस आशय की जानकारी देते हुए अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी डॉ अनीश कुमार ने बताया कि चौतरवा थाना कांड संख्या 172/96 में आर्म्स एक्ट का मामला था। जिसमें सभी पक्षो को सुनने के बाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की कोर्ट ने अभियुक्त मोतीलाल राम को सजा सुनाया है। यह भी पढ़ें- अलग अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा
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