आर्म्स एक्ट में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान बरी
कानपुर, जुलाई 10 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। आर्म्स एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट विजय कुमार गुप्ता ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। चार साल पहले एमपी/एमएलए लोअर कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री को एक साल कैद और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। उस वक्त यह मामला तब सुर्खियों में आ गया था जब चर्चा शुरू हुई कि मंत्री आदेश के दौरान कोर्ट से चले गए थे। आदेश की कॉपी भी गायब हो गई थी। हालांकि इस बाबत कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। यह भी पढ़ें- 35 साल पुराने मामले में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को राहत, आर्म्स एक्ट केस में बरी नौबस्ता थाने में 13 अगस्त 1991 को तत्कालीन एसओ बृजमोहन उदेनिया ने राकेश सचान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थ...
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