बांका, मई 11 -- बांका, एक संवाददाता। बांका व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम-3 अविनाश कुमार की अदालत ने सोमवार को स्पीडी ट्रायल के तहत आर्म्स एक्ट के एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर एक-एक हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वालों में शंभूगंज थाना क्षेत्र के मसगाय निवासी अंकित कुमार(पिता गौरी शर्मा) एवं कुशवाह गांव निवासी प्रिंस कुमार(पिता विरेन्द्र सिंह) शामिल हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध शंभूगंज थाना कांड संख्या 227/24 दर्ज किया गया था। यह भी पढ़ें- आर्म्स एक्ट का फरार आरोपी गिरफ्तार मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने द...