लातेहार, मई 30 -- लातेहार। गारू थाना कांड संख्या 24/24 से जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए दंडित किया है। न्यायालय ने 29 मई 2026 को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त चंचल सिंह एवं मनोज उरांव, दोनों निवासी थाना गारू, जिला लातेहार को धारा 25(1-बी), 26 एवं 35 आर्म्स एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों द्वारा कारावास में बिताई गई अवधि को समायोजित करते हुए प्रत्येक को 1,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया। इस फैसले को अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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