औरंगाबाद, मार्च 19 -- दाउदनगर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आशीष कुमार ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा अलग-अलग धाराओं में एक वर्ष एवं दो वर्ष की सजा दी गई है। सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि धारा 25/1-बी के तहत एक वर्ष तथा धारा 26/35 के तहत दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। यह मामला हसपुरा थाना क्षेत्र के फतेहपुर टोल झौरी बीघा में हुई घटना से जुड़ा है, जहां जुदागिर राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक के पुत्र संतोष राम ने नवीन राम, विपिन राम, मनीष कुमार एवं चंदन कुमार के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए चारों आरोपितों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच के दौरान आरोप...
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