अररिया, जनवरी 4 -- अररिया, विधि संवाददाता। आर्म्स एक्ट का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट आशीष आनंद ने दो आरोपितों को कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध में सहायक अभियोजक राजेश कुमार राम ने बताया कि दोनों ही आरोपितों को मुकदमा संख्या जीआर 608/2022 रानीगंज थाना कांड संख्या 25/2022 में सजा सुनाई गई है। बताया गया कि सजा पाने वालों में जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले बेलसरा वार्ड नंबर 07 के रहने वाले रॉबिन यादव पिता श्याम यादव को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है तथा रानीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले कविलासा वार्ड नंबर 12 के रहने वाले आशीष कुमार उर्फ दिलखुश यादव पिता राजकुमार यादव को 02 वर्ष की सजा सुनाई गई है।

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