आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को दो वर्ष के सश्रम कारावास की मिली सजा
मोतिहारी, जून 30 -- हरसिद्धि , निज संवाददाता। आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने घटना के करीब दो वर्षों के भीतर आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वाला आरोपी अमित कुमार, हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मुंशी बाजार निवासी सुरेश पासवान का पुत्र है। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत सुदृढ़ अनुसंधान के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मामले की जांच प्राथमिकता के आधार पर पूरी की गई और न्यायालय में प्रभावी ढंग से पैरवी की गई। इसी का परिणाम है कि कम समय में आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।
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