अररिया, मई 12 -- अररिया, विधि संवाददाता। आर्म्स एक्ट का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट संतोष कुमार ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है। यह सजा जीआर मुकदमा संख्या 195/2010 में सुनायी गयी है। सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह सहायक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी स्थानीय वार्ड संख्या 10 का रहने वाला पंकज कुमार हैं। बताया गया कि एक फरवरी 2010 की रात करीब 11 बजे कुर्साकांटा अररिया पक्की सड़क पर ताराबाड़ी चौक से 100 गज उत्तर वाहन जांच एवं तलाशी के क्रम में आरोपी के कमर से रखा 315 का जिंदा कारतूस लोडेड पिस्टल रखा मिला था। वैध कागजात नहीं मिलने पर गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी। इस मामले में तत्कालीन तारबाड़ी ओपी के...