रांची, मई 4 -- रांची। आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी रमेश लाल उर्फ कमल को जमानत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला लापुंग थाना कांड संख्या 29/2025 से जुड़ा है, जिसमें आरोपी 28 नवंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर लालगंज बाजार टांड में छापेमारी के दौरान चार लोगों को पकड़ा गया, जिनमें रमेश लाल भी शामिल था। तलाशी में उसके पास से एक देसी पिस्तौल भी बरामद हुई थी, जबकि सह आरोपी के पास से मोबाइल और घटनास्थल से वाहन भी जब्त किए गए। यह भी पढ़ें- क्रिकेट मैच के दौरान मोबाइल चोरी करने वाले को जमानत नहीं
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