बगहा, मार्च 17 -- बगहा, हमारे संवाददाता। आर्म्स एक्ट के एक मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनंत कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामले में सभी दोषियों पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक को एक माह का अतिरक्ति कारावास भुगतना होगा। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी रामप्रीत दास ने बताया कि यह मामला बगहा थाना क्षेत्र के मलपुरवा गांव से जुड़ा हुआ है। इस मामले में महिमा कुमारी, दिलशेर अली और भुलाई मियां को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।उन्होंने बताया कि इस केस का नष्पिादन स्पीडी ट्रायल के तहत मात्र आठ माह के भीतर पूरा कर लिया गया, जो न्यायिक प्रक्रिया की तत...
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