बोकारो, जून 8 -- अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दीपक वर्णवाल के कोर्ट ने सोमवार को आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच पांच वर्ष सश्रम कारावास का सजा सुनाया है, साथ ही पांच पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वाले दोषियों में बालीडीह हाउसिंग कॉलनी निवासी विजय यादव व अजय यादव शामिल है। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले लोक अभियोजक राजीव कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि घटना बालीडीह थाना क्षेत्र में 24 अप्रैल 2022 की शाम सात बजे घटी। दुकानदार रमाकांत सिंह अपने दुकान पर बैठकर फोन से बात कर रहे थे। इस बीच दोषी विजय यादव ने पिस्तौल से जान मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जब सूचक इधर उधर भागने लगा तो अजय यादव ने भी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर भाई व पिता...