फतेहपुर, अगस्त 7 -- फतेहपुर। अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक दोषी को सजा सुनाई है। थाना असोथर में साल 2002 में सोहन, पुत्र गयापाल यादव निवासी भौली, गाजीपुर के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजक उपेन्द्र प्रताप सिंह की मजबूत पैरवी के फलस्वरूप एसीजेएम-दो न्यायालय ने अभियुक्त सोहन को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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