मुजफ्फरपुर, जुलाई 29 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। पिस्टल व कारतूस के साथ गिरफ्तार अहियापुर थाना क्षेत्र के पचगछिया गांव के इंद्रजीत कुमार को पांच साल की सजा सुनाई गई है। उसे 15 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। सेशन-ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-20 शरदचंद्र कुमार ने बुधवार को उसे सजा सुनाई। मामले में मुख्य अभियोजन पदाधिकारी मनोज कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया।सिकंदरपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष देवव्रत कुमार ने 19 मार्च 2024 को बालूघाट के राजनारायण सिंह कॉलेज के निकट इंद्रजीत को दो अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। इसमें अहियापुर थाना क्षेत्र के शिवराहां बसंत गांव का संतोष कुमार व हथौड़ी थाना के माधोपुर गांव का सचिन कुमार शामिल था। तलाशी लेने पर इंद्रजीत के पास से एक पिस्टल व दो कारतूस जब्त किया गया। पुलिस के अनु...