मऊ, मार्च 20 -- मऊ, संवाददाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट मऊ ने शुक्रवार को आर्म्स एक्ट के तहत घोसी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दोषसिद्ध अभियुक्त ओमप्रकाश यादव निवासी थाना उदारन तिवारी थाना जीयनपुर जिला आजमगढ़ को तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। साथ ही साथ अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया।

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