संतकबीरनगर, मार्च 12 -- संतकबीरनगर। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक ने आर्म्स एक्ट के एक मामल में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा सुनाई। 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादी मुकदमा थानाध्यक्ष महुली पीके झा ने थाना महुली पर अभियुक्त लखन पुत्र हिम्मत निवासी निर्मली कुण्ड थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती को 01 अदद 12 बोर अवैध देशी तमन्चा के साथ गिरफ्तार किया था। थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कर उप निरीक्षक शिव प्रताप सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। साक्ष्यों व अपराध स्वीकारने के आधार पर अभियुक्त लखन को न्यायालय उठने तक का कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।
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