बलरामपुर, फरवरी 27 -- बलरामपुर संवाददाता। आर्म्स एक्ट के एक पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक खड़ा रहने तथा दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2005 का है, जिसमें पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध चाकू बरामद किया था। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि 21 अक्टूबर 2005 को थाना तुलसीपुर पुलिस टीम ने राम सागर पुत्र जोखू निवासी हकेहरी, थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर को जांच के दौरान रोका। तलाशी लेने पर उसके पास से एक अदद चाकू बरामद हुआ। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू की। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक आरएन सिंह ने की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.