जहानाबाद, मई 23 -- अरवल, निज संवाददाता न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मनीष कुमार पांडे के न्यायालय ने कलेर थाना में वर्ष 2023 में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित को दो वर्ष कारावास और दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी। अभियोजन पदाधिकारी ने रश्मि सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं पुलिस की गवाही एवं समर्पित किए गए चार्जशीट के आधार पर कलेर थाना क्षेत्र के अमीर बिगहा निवासी चिंटू कुमार पिता नगीना सिंह को धारा-25 (1-बी) ए/26 आर्म्स एक्ट में दो वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा धारा-26 में दो वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर अभियुक्ता को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं साथ- साथ चलेगी।

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