आर्म्स एक्ट के अपराध में सुनाई सजा
संतकबीरनगर, जून 4 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। धर्मसिंहवा थाने के आर्म्स एक्ट के अपराध में एसीजेएम कोर्ट ने अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा सुनाई। साथ में 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।वादी मुकदमा निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय ने थाना धर्मसिंहवा पर अभियुक्त रामानन्द पुत्र बेचन निवासी सप्तीनानकार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। उसे एक अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। अभियोग दजर होने के बाद हेड कांस्टेबल रामाश्रय सिंह ने साक्ष्य संकलन के आधार पर न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय ने विचारण के बाद अपराध स्वीकार करने पर दोषी करार दिया। यह भी पढ़ें- चोरी के आरोपी को ढाई साल की सजा अभियुक्त रामानन्द को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई 2000 रुपये के अर...
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