भभुआ, फरवरी 13 -- भभुआ। एडीजे तृतीया विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए कुदरा के फकराबाद निवासी अनूप तिवारी व रोहतास के शिवसागर स्थित किरहिंडी निवासी अभय कुमार सिंह को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर 31 मार्च 2019 को कुदरा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष उदय भानू सिंह ने अभय कुमार सिंह को खुरमाबाद बॉर्डर के पश्चिम सुखचैन होटल के पास से तीन गोली व एक देसी कट्टा के साथ पकड़ा था। उसके द्वारा बताया गया कि यह कट्टा मुझे अनूप तिवारी ने दिया है। हत्या के बाद इस कट्टा को यहां छुपा दिया गया था। वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। कल शिवालयों में शिवलिंग पर जलाभिषेक रामपुर। प्रखंड के शिवालयों में कल यानी महाशिवरात्रि के दिन रविवार को शिव...