पीलीभीत, अप्रैल 14 -- पीलीभीत। बहन के देवर पर शादी का झांसा देकर संबध बनाने और बहनोई सहित दो अन्य लोगों से शिकायत करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप अदालत में साबित नहीं हो सका। सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने चारों आरोपियों को बरी करते हुए पीड़िता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का आदेश दिया। अभियोजन के मुताबिक थाना गजरौला क्षेत्र की 22 वर्षीय युवती ने बरखेड़ा पुलिस को एक मई 2020 को तहरीर दी। इसमें बताया कि उसकी बहन का विवाह बरखेड़ा के काजरबोझी निवासी नेमपाल उर्फ नेत्रपाल पुत्र लालाराम से हुआ था। इसके बाद उसका अपनी बहन की ससुराल में आना जाना था। यह भी पढ़ें- शादी करने से मुकरा प्रेमी, प्रेमिका ने कराई एफआईआर बहन के देवर अखिलेश कुमार उर्फ रिंकू ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध लिए। ढ...
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