आरोपी सगे भाइयों को नहीं मिली जमानत,बांका से वारकर हुई थी युवक की हत्या
अयोध्या, मई 28 -- अयोध्या संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने बुधवार को हत्या आरोपी सगे भाइयों की जमानत याचिका अस्वीकार कर दी। गिरफ्तारी के बाद जिला कारागार में निरुद्ध दोनों भाइयों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। महाराजगंज थाना क्षेत्र के मड़ना गांव में इसी माह चार मई की शाम आपसी विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। प्रकरण में मड़ना गांव के मजरे जिल्लू का पुरवा निवासी पवन कुमार यादव पुत्र शंभू नरायन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही सगे भाई रोहित यादव और विनोद यादव दो अन्य अपरिचित लोगों के साथ शाम को शराब के नशे में उसके घर के पास पहुंचे। यह भी पढ़ें- हत्या के दोषी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा उसके भाई मुझे गाली गलौज करने लगे। भाई विनय कुमार यादव (28 वर्ष)...
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