प्रयागराज, मई 1 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि फरार आरोपी को पकड़ने के नाम पर उसके परिजनों को परेशान करना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि संविधान की भावना के भी विपरीत है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने रिटायर कैप्टन मंगल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याची का आरोप है कि पुलिस उसके घर पर लगातार दबिश दे रही है और उसे व उसकी पत्नी को थाने बुलाकर बेटे के ठिकाने के बारे में जानकारी देने के लिए दबाव बना रही है। मामले में के तथ्यों के अनुसार याची का पुत्र संदीप तोमर दहेज हत्या के मामले में आरोपी है। उसकी अपील पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी है। वह फरार चल रहा है। पंजाब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कानपुर नगर की गुजैनी पुलिस की मदद ली, जिसके...
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