आरोपी को न्यायालय में उठने तक की सजा
बांदा, जून 27 -- बांदा। आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामले में न्यायालय ने दोषी को न्यायालय में उठने तक की सजा सुनाई है। 23 मई 2023 को पुलिस चौकी क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जौहरपुर-बेंदा मार्ग पर मलखान सिंह उर्फ बब्लू निवासी तिंदवारी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 45 क्वार्टर देशी शराब बरामद हुई। पुलिस को वह वैध लाइसेंस नहीं दिखा पाया। इसके बाद थाना तिंदवारी में उसके खिलाफ धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत में अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहता और उसे कम से कम दंड देकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाए। अदालत ने मामले को लघु अपराध की श्रेणी में मानते हुए...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.