चंदौली, अप्रैल 18 -- चंदौली, संवाददाता। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी की अदालत में शनिवार को एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आरोप सिद्ध होने पर आरोपी मोहम्मद कासिम को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शशि शंकर सिंह एडवोकेट एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र कुमार पाण्डेय ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मुगलसराय रेलवे पुलिस ने 31 जुलाई 2011 को प्लेट फार्म पर चेकिंग के दौरान बिहार लक्खीसराय जिला माननपुर चानन थाने के धोसा कुंडी ग्राम निवासी मोहम्मद कासिम के पास से 22 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया था। यह भी पढ़ें- चरस तस्कर को कैद इसमें एक ट्राली बैग ...
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