रांची, अप्रैल 1 -- रांची, संवाददाता। मादक पदार्थ तस्करी केस में जेल में बंद मासूम अंसारी को अदालत से जमानत नहीं मिली। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने उसकी याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। हालांकि उसे बहन की शादी में जाने की अनुमति मिली है। वह तमाड़ थाना कांड संख्या 29/2025 (एन) का आरोपी है और वह 14 फरवरी 2025 से न्यायिक हिरासत में है। याचिकाकर्ता ने बहन की 5 अप्रैल को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत की मांग की थी। अदालत ने पाया कि आरोपी की पूर्व जमानत याचिका 9 अक्टूबर 2025 को खारिज हो चुकी है और इस बार कोई नया आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए जमानत देने से इनकार कर दिया गया।वहीं मानवीय आधार पर अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच शादी समारोह में ले जाकर वापस लाया जाए। इसके लि...