प्रयागराज, मार्च 25 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) अरुण कुमार ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पुलिस की कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोपी अजय कुमार निषाद की रिमांड देने से इनकार कर दिया और उसे निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। यह आदेश अदालत ने आरोपित के अधिवक्ता पवन कुमार दिवेदी एव सचिन यादव तथा अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनकर दिया।मजिस्ट्रेट ने केस डायरी, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आदेश में कहा कि पीड़िता के बयान में विरोधाभास, पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी को पहचानने से इनकार किया, उसने मेडिकल परीक्षण कराने से भी मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विवेचना में जल्दबाजी की गई। एक ही दिन में कई पर्चे तैयार कर धारा 87 जोड़ दी गई जो कि औपचारिक और ...