नई दिल्ली, मार्च 5 -- दिल्ली की रोहिणी जिला अदालत ने साल 2018 में अपनी पत्नी को जबरन तेजाब पिलाने के आरोपी पति को राहत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने आरोपी जितेंद्र उर्फ जॉनी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अपराध की प्रकृति बेहद गंभीर है और आरोपी का पिछला आचरण भरोसे लायक नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी के बाहर आने से न केवल गवाहों को खतरा हो सकता है, बल्कि उसके दोबारा कानून की गिरफ्त से भागने की पूरी आशंका है।पति और ससुराल वालों पर लगाया आरोप यह मामला साल 2018 में शाहबाद डेयरी थानाक्षेत्र में सामने आया था। पीड़ित महिला ने अपने पति जितेंद्र और ससुराल वालों पर उसे बंधक बनाकर जबरन तेजाब जैसा पदार्थ पिलाने का आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 328, 326-ए, 342 और 34 ...