आगरा, फरवरी 19 -- अपर सत्र न्यायाधीश मदन मोहन ने मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों अजय बाबू और रोहित कुमार की ओर से दाखिल किए गए अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया है। वादी के अधिवक्ता नरेन्द्र सिंह ने प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए इस संबंध में तर्क प्रस्तुत किए। वादी रामनरेश ने 26 अक्तूबर 2025 को थाना जगनेर में आरोपियों आदि के खिलाफ मारपीट सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों ने अग्रिम जमानत पाने के लिए प्रार्थनापत्र देत हुए कहा कि वे निर्दोष हैं। उन्हें गिरफ्तारी का भय है।
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