आरा, अगस्त 17 -- आरा, संवाददाता। 15 वर्षीया लड़की का अपहरण करने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने सोमवार को आरोपित सौरभ कुमार उर्फ रितेश को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उक्त मामले में 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से पास्को की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि चरपोखरी क्षेत्र की 15 वर्षीया लड़की एक अगस्त 2022 को स्कूल से 10वीं की परीक्षा देकर घर जा रही थी। इसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया। जब वह घर वापस नहीं आई, तो उसके घर वालों ने खोजबीन की। उसके घर वालों को छह अगस्त को जानकारी मिली कि सौरभ कुमार ने उसे दिल्ली में रखा हुआ है। पीड़िता की मां ने संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस की दबिश से पीड़िता बरामद हुई थी। अभियोजन क...