दरभंगा, अप्रैल 11 -- अचलेंद्र झ लहेरियासराय। व्यवहार न्यायालय दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को 26 वर्ष पुराने एक अपील वाद में कमतौल थाना क्षेत्र के ब्रहमपुर गांव के सोतिया टोले के राम लला ठाकुर, संजय ठाकुर व सुशील ठाकुर को 10 दिनों के कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर पांच दिनों की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।गौरतलब है कि 20 फरवरी 1994 को परिवादी रामजी ठाकुर के खेत में चार अभियुक्तों ने अपनी भैंस से चारा खिलवा दिया था। रामजी ठाकुर के रोकने पर उनके दरवाजे पर आकर चारों ने लाठी-डंडे से मारपीट की व एक साईिकल व कुछ सामान जबरन ले गये। इस मामले में दर्ज मुकदमे की 31 जुलाई 2000 को व्यवहार न्यायालय दरभंगा के तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार की अदालत ने सुनवाई कर चारों अभियुक्तों को दोषी...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.