हरदोई, अप्रैल 29 -- हरदोई। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने वादी मुकदमा से मारपीट के मामले में दोषी दो आरोपितों को जहां अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया। वहीं, वादी मुकदमा से एससीएसटी एक्ट के अंतर्गत सरकार से प्राप्त समस्त धनराशि को मय ब्याज वसूल कर राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया है। गुड्डू सिंह जाटव निवासी ग्राम गंगापुरवा थाना लोनार ने 6 अगस्त, 2009 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि वह रक्षाबंधन के दिन पांच अगस्त को हरदोई से घर वापस आ रहा था। तभी ग्राम जगदीशपुर में हरी ओम की दुकान के पास सनी कुमार निवासी ग्राम पट्टा पुरवा थाना लोनार, लतीफ निवासी बावन थाना लोनार ने सलीम के साथ घेर लिया और पीटा। दौरान विवेचना सलीम की नामजदगी गलत पाई गई और सनी एवं अशोक के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्र...