दरभंगा, मई 31 -- अचलेंद्र झा,लहेरियासराय। जिला व अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम ने शनिवार को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोपी मझौलिया गांव निवासी राजू दास का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया। इस मामले में महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के आरोपी केवटी थाने के छतवन निवासी तौकीर अख्तर उर्फ मो. फैयाज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। विश्वविद्यालय थाने में दर्ज प्राथमिकी के अभियुक्त संजय महतो की अग्रिम जमानत याचिका जिला व अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। उस पर आरोप है कि अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सूचक के पेट में गोली मारकर घायल कर दिया। पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने कोर्ट में अभियोजन पक्ष रखा।

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