रांची, अगस्त 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (आईएलएस) में नए विद्यार्थियों के नामांकन का रास्ता साफ कर दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मंगलवार को अंबेश कुमार चौबे एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से संस्थान को प्रोविजनल संबद्धता मिल चुकी है। इसके बाद आईएलएस निर्धारित प्रक्रिया के तहत विद्यार्थियों का नामांकन ले सकता है। सुनवाई के दौरान रांची यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज की ओर से अदालत को बताया गया कि बीसीआई ने संस्थान को प्रोविजनल संबद्धता प्रदान कर दी है। बीसीआई के अधिवक्ता ने भी इसकी पुष्टि की। इसके बाद अदालत ने संस्थान को संबद्धता से संबंधित आदेश को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया。

बीसीआई के नियमों ...