आरबीआई के नए नियम लागू, पेमेंट लेने में निर्यातकों को लानी होगी तेजी
मुरादाबाद, अक्टूबर 2 -- मुरादाबाद। विदेशों को माल भेजने पर वहां से भुगतान मिलने के संबंध में आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) की ओर से नए नियम गुरुवार से लागू कर दिए गए हैं। जिसके अंतर्गत आरबीआई ने निर्यात भुगतान के लिए नौ महीने की समय सीमा को बरकरार रखा है। जिसके परिप्रेक्ष्य में निर्यातकों को विदेशी खरीदारों से पेमेंट कम से कम समय के अंदर प्राप्त करने को अपने दम पर प्रयास करने होंगे। मुरादाबाद में यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी (यस) के अध्यक्ष जेपी सिंह ने बताया कि हस्तशिल्प निर्यातक पेमेंट की मौजूदा समय सीमा को घटाकर 180 दिन कर दिए जाने की उम्मीद लगा रहे थे। यह भी पढ़ें- आरबीआई के नए नियम लागू, पेमेंट लेने में निर्यातकों को लानी होगी तेजी आरबीआई द्वारा यह सीमा बरकरार रखने से निर्यातकों को मायूसी महसूस हुई है। विशेष रूप से छोटे और मध्यम निर्या...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.