वाराणसी, फरवरी 16 -- वाराणसी, संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पूर्वोत्तर रेलवे) प्रशांत मिश्रा की अदालत ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की ओर से रेलवे संपत्ति चोरी के एक मामले में की गई जांच पर कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत ने जांच में गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही आदेश की प्रति पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के मुख्य सुरक्षा आयुक्त सहित संबंधित उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि जांच में अत्यधिक लापरवाही बरती गई, विधिक प्रावधानों की अनदेखी की गई तथा समयसीमा का उल्लंघन हुआ, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। अदालत के अनुसार घटना 28 सितंबर की थी, जबकि जांच रिपोर्ट 27 जनवरी को प्रस्तुत की गई, जो निर्धारित समयसीमा से विलंबित है। इसे अदा...