कोडरमा, जुलाई 13 -- कोडरमा, हमारे प्रतिनिधि। रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश, बिना टिकट यात्रा, अवैध वेंडिंग, धूम्रपान, गंदगी फैलाने और नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने जैसे रेलवे अधिनियम के उल्लंघन पर अब रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के इंस्पेक्टर सीधे जुर्माना लगा सकेंगे। रेलवे ने आरपीएफ अधिकारियों को यह अधिकार प्रदान किया है। पूर्व मध्य रेलवे में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब तक आरपीएफ की भूमिका ऐसे मामलों में मेमो तैयार कर केस दर्ज करने और आरोपित को रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने तक सीमित थी। नई व्यवस्था के तहत सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) से ऊपर के अधिकारी, विशेषकर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी, छोटे-छोटे अपराधों में मौके पर ही जुर्माना वसूल सकेंगे। इससे कानूनी प्रक्रिया सरल होगी और यात्रियों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी।...