पटना, अप्रैल 10 -- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन नहीं लेने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। शुक्रवार को प्राथमिक निदेशक विक्रम विरकर की अध्यक्षता में इस मामले में बैठक हुई। इसमें निजी स्कूलों को सख्त आदेश दिया गया कि 13 अप्रैल तक 25 प्रतिशत सीटों के हिसाब से नामांकन योग्य सीटों की संख्या अनिवार्य रूप से पोर्टल पर भरें, नहीं तो कार्रवाई होगी। समीक्षा में पाया गया कि 14 जनवरी से आठ अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करने वाले कुल 1949 विद्यालयों को प्रस्वीकृति दी गई है। वहीं, 90 दिनों से अधिक समय से लंबित 417 विद्यालयों के आवेदनों का निबटारा 30 अप्रैल तक और शेष सभी आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि जिला और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्कूलों का स्थलीय ज...
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