रुडकी, अप्रैल 3 -- निजी विद्यालयों में आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत बच्चों के एडमिशन को लेकर अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। पहले जहां आवेदन की अंतिम तिथि दो अप्रैल निर्धारित थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर छह अप्रैल कर दिया गया है। नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत के बीच यह फैसला उन अभिभावकों के लिए अहम माना जा रहा है, जो तकनीकी या अन्य कारणों से समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे।

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