प्रयागराज, जुलाई 7 -- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की स्कूल मैपिंग, रजिस्ट्रेशन, सत्यापन और छात्र डेटा फीडिंग 30 जुलाई तक पूरी कराने को कहा है। विद्यालयों की प्रवेश क्षमता के अनुसार 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों का मिलान कर सही जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ड्रॉपआउट और नए प्रवेश लेने वाले छात्रों का विवरण भी अपडेट किया जाएगा। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी।

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