नई दिल्ली, जनवरी 8 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) व नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) को राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का समय पर सर्वेक्षण करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि इससे कानूनी ढांचा नियमों के पालन का पता लगाया जा सकता है। खंडपीठ ने आदेश दिया कि यह सर्वे चार सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए और इसकी निगरानी सीधे तौर पर शिक्षा सचिव, एमसीडी आयुक्त और एनडीएमसी अध्यक्ष करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि सर्वे के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जाए, जिसमें यह बताया जाए कि सरकारी स्कूल बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) के प्रावधानों का कितना अनुपालन कर रहे हैं। यह आदेश गैर सरकारी संगठन 'जस्टिस फॉर ऑल' की ओर से दायर जनहित याचिका...
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