छपरा, मार्च 12 -- छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत 25 प्रतिशत अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन में किसी भी प्रकार की राशि लेने पर निजी विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत kirn ने इस संबंध में जिले के सभी प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों के अध्यक्ष, व्यवस्थापक और प्रबंधक को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिया है।जारी निर्देश में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर एवं अलाभकारी वर्ग के बच्चों का ऑनलाइन नामांकन किया जाता है। प्रथम चरण के यादृच्छिक चयन के बाद छात्रों को विद्यालय आवंटित किया जा चुका है। इस योजना के तहत बच्चों को पाठ्य-पुस्तकें, वर्दी और शिक्षण शुल्क के लिए कि...