गुड़गांव, मई 8 -- गुरुग्राम, साक्षी रावत। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में होने वाले दाखिलों को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह सख्त हो गया है। विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि जिले के सभी निजी स्कूल शनिवार तक पात्र बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया पूरी करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियमों की अनदेखी मिलने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। जिले में आरटीई के तहत पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं में आरक्षित सीटों पर दाखिले को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विभाग को कई अभिभावकों की ओर से शिकायतें मिली थीं कि कुछ निजी स्कूल दाखिले में देरी कर रहे हैं या तकनीकी कारणों का हवाला देकर बच्चों को प्रवेश देने से बच रहे हैं। शिकायतों के बाद ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.