कटिहार, अप्रैल 3 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों को लेकर कटिहार में निजी विद्यालयों की मनमानी पर अब शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। दो अलग-अलग मामलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए तत्काल सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। पहले मामले में एएएम चिल्ड्रेन्स एकेडमी कटिहार में नामांकित छात्रा भवानी कुमारी को नि:शुल्क पोशाक और पाठ्य-पुस्तक नहीं दिए जाने का मामला सामने आया है। अभिभावक से इसके लिए शुल्क मांगे जाने की शिकायत भी की गई है। विभाग ने इसे आरटीई अधिनियम और बिहार राज्य नियमावली का उल्लंघन मानते हुए विद्यालय को तत्काल सभी सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरे मामले में इंटरनेशनल स्कूल आफ ईस्ट इंडिया...
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