लखनऊ, अप्रैल 22 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत वर्ष 2026-27 में आवंटित गरीब बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी ने सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी कर कहा है कि 25 अप्रैल तक हर हाल में सभी पात्र बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरटीई के तहत 1,95,740 आवंटनों की तुलना में अब तक मात्र 1,08,866 बच्चों का ही दाखिला हो सका है। शेष बच्चों के नामांकन को लेकर अब फील्ड स्तर पर तेज और निर्णायक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यह भी पढ़ें- कस्तूरबा विद्यालयों में शत-प्रतिशत दाखिले के निर्देश निर्देश में कहा गया है कि जिन बच...