छपरा, मार्च 13 -- छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नि:शुल्क नामांकन में शुल्क मांगने के मामले को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने गंभीरता से लिया है। इस संबंध में डीईओ निशांत किरण ने गड़खा प्रखंड स्थित एक निजी विद्यालय के अध्यक्ष-व्यवस्थापक को नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्यालय को प्राप्त आवेदन के अनुसार गड़खा प्रखंड के कमालपुर गांव निवासी धुरेन्द्र मांझी ने शिकायत की है कि उनकी पुत्री पवित्रा कुमारी का नामांकन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा के तहत विद्यालय में हुआ है। इस योजना के अंतर्गत वर्ग 1 से 8 तक के छात्रों से नामांकन, पुनर्नामांकन, परीक्षा शुल्क, किताब, यूनिफॉर्म और ट्यूशन फीस के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, क्योंकि सरकार द्वारा निजी विद्यालयों को इसके लिए प्र...