रांची, मार्च 12 -- खूंटी, संवाददाता। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) की धारा 12 (1)(सी) के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना, खूंटी द्वारा सत्र 2026-27 के लिए जिले के गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन किया जाएगा। इसके लिए अभिभावकों से आवेदन करने की अपील की गई है। उपायुक्त आर. रॉनिटा ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है। पात्र अभिभावक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। जिला प्रशासन के अनुसार नामांकन में प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाएगी जो संबंधित विद्यालय से एक किलोमीटर के दायरे में रहते हों। पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने...
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