बांका, फरवरी 7 -- बांका, निज संवाददाता। गरीब और वंचित तबके के बच्चों को निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने की दिशा में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय शिक्षा का अधिकार अधिनियम ( आरटीई ) 2009 के तहत लिया है। इस नियम के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों के निःशुल्क नामांकन के लिए शुरू किए गए ज्ञानदीप पोर्टल पर कम आवेदन प्राप्त होने के कारण अब ऑनलाइन पंजीकरण जो 2 जनवरी से शुरू हुई है,उसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी 2026 कर दी गई है। ताकि नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से गरीब,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी जाति समुदाय के बच्चों का निजी विद्यालयों में नामांकन कराने के मौके से चूक ना सकें। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि पोर्टल पर अपेक्षा...
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