आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नामांकन के लिए विद्यालय की प्राथमिकता बदलने की मिली छूट, पोर्टल खुला
जमशेदपुर, जुलाई 29 -- पूर्वी सिंहभूम में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिला शिक्षा अधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी आरटीई (पूर्वी सिंहभूम) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कमजोर वर्ग एवं अभिवंचित समूह के वैसे अभिभावक जिनके द्वारा आरटीई पोर्टल पर अपने बच्चे के नामांकन हेतु आवेदन किया गया था, वे प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के नामांकन के पश्चात निजी विद्यालयों में रिक्त रह गए आरक्षित सीट के अनुसार अपने घर के किसी एक निकटतम विद्यालय का चयन कर विद्यालय की प्राथमिकता बदल सकते हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.