औरंगाबाद, अप्रैल 2 -- 7 अप्रैल तक 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिला अनिवार्य, 73 निजी विद्यालयों से मांगा गया स्पष्टीकरण औरंगाबाद। आरटीई अधिनियम के तहत सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें वंचित एवं कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित की गई हैं और 23 फरवरी को रैंडमाइजेशन के माध्यम से चयनित छात्रों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है, जिनका नामांकन अनिवार्य रूप से किया जाना है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को पत्र जारी कर 7 अप्रैल तक नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विभाग को व्हाट्सएप समूह के माध्यम से लगातार अभिभावकों की शिकायतें मिल रही हैं कि निर्देश के बावजूद चयनित छात्रों का नामांकन नहीं किया जा रहा है, जो आरटीई अधिनियम का उल्लंघन है। मामले को गंभीरता से लेते हुए 73 नि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.