आरटीई के तहत दाखिला रद्द करने पर कारण बताना होगा
फरीदाबाद, मई 3 -- निजी स्कूलों में दाखिले की नई गाइडलाइन जारी, कारण वैध न होने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए जारी की सूची में शामिल विद्यार्थियों को नौ मई तक दाखिला लेना होगा। इसके अलावा निजी स्कूल प्रबंधन बिना किसी ठोस कारण के दाखिला रद्द नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई तय है। इस संबंध में मौलिक शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में दाखिले की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यह भी पढ़ें- हिन्दुस्तान एक्सक्लुसिव- आरटीई के तहत निजी स्कूलों को 48 घंटे का अल्टीमेटमनिजी स्कूलों की मनमानी पर सख्ती शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्ती दिखाते हुए कहा ...
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